शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने तीन तलाक हराम व अवैध बूचड़खाने बंद के फैसले को माना जायज
शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने तीन तलाक हराम व अवैध बूचड़खाने बंद के फैसले को जायज मान लिया है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने कल ५ अप्रैल को गोहत्या और तीन तलाक को गैर इस्लामी मानते हुए इसे हराम करार दिया। अवैध बूचड़खाने बंद कराने के योगी सरकार के फैसले को भी जायज ठहराया है। लॉ बोर्ड ने अयोध्या मामले में कोर्ट से अलग आपसी बातचीत के विकल्प को मान लिया है।
यह बैठक शिया पीजी कॉलेज में मिर्जा मोहम्मद अशफाक की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में पूरे देश से आये उलमा ने बोर्ड के फैसलों व प्रस्तावों पर एकमत होकर सहमति जताई है। मौलाना यासूब अब्बास प्रवक्ता ने कहा कि इराक के उलमा शेख बशीर नजफी व पूर्व के शिया धर्मगुरु के सभी फतवों में गाय का मांस हराम बताया गया है। उन्होंने फतवों का हवाला देते हुए कहा कि गाय की हत्या करना व उसका मांस सेवन इस्लाम में हराम है क्योंकि इस्लाम किसी भी धार्मिक आस्था से जुड़े मामले में दखलअंदाजी व धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के काम को गलत मानता है।
हिंदुस्तान में गाय हिंदू धर्म में पूजनीय है। जिस तरह शिया समुदाय की आस्था जुलजनह (हजरत इमाम हुसैन के घोड़े) से है, वैसे ही हिंदू धर्म की आस्था गाय से है। लिहाजा गोहत्या पूरी तरह हराम है। इसी तरह अवैध बूचड़खाने से मांस खरीदना भी हराम माना है। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक ने प्रदेश में अवैध बूचड़खाने बंद कराने के प्रदेश सरकार के इस फैसले को भी सही ठहराया है। मौलाना यासूब अब्बास ने अवैध स्लॉटर हाउस बंद कराने के योगी सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि अवैध बूचड़खाने से मांस खरीदना भी मुस्लिम सम्प्रदाय के लिए हराम है।
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